November 11, 2025
Punjab

सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए हिरासत के खिलाफ अमृतपाल सिंह की याचिका खारिज की

Supreme Court dismisses Amritpal Singh’s plea against NSA detention

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कट्टरपंथी उपदेशक और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने अमृतपाल को अपनी याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से छह सप्ताह के भीतर उनकी याचिका पर निर्णय लेने को कहा।

जेल में रहते हुए खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीतने वाले अमृतपाल (32) वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख हैं। अमृतपाल, जिन्हें 23 अप्रैल, 2023 को मोगा जिले के रोडे गांव से उठाया गया था, वर्तमान में एनएसए के तहत कथित अपराधों के लिए असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में बंद हैं।

अमृतपाल की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने दलील दी कि वह पिछले ढाई साल से हिरासत में हैं और यह पूरी हिरासत एक एफआईआर पर आधारित है, जिसमें पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत ने हाल ही में गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर विचार किया, जिसमें उन्होंने अपने पति और लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एनएसए हिरासत को चुनौती दी थी।

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राज ने अमृतपाल की याचिका पर जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा, जबकि गोंसाल्वेस ने जोर देकर कहा कि एक महीना पर्याप्त है।

पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर दबाव नहीं डालना चाहती। न्यायमूर्ति कुमार ने राज से कहा, “यह मामला… हम विचाराधीन नहीं है, लेकिन हम (याचिकाकर्ता को) उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति दे रहे हैं और हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इसे छह सप्ताह के भीतर निपटा दे।”

Leave feedback about this

  • Service