हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिससे आवासीय, वाणिज्यिक और पर्यटन संबंधी निर्माणों में अधिक लचीलेपन का मार्ग प्रशस्त होगा।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन (सोलहवां संशोधन) नियम, 2025 के मसौदे का उद्देश्य सेटबैक, अधिकतम फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) और अनुमेय भवन ऊंचाई पर मौजूदा मानदंडों को सरल और शिथिल बनाना है।
प्रस्तावित बदलावों से अलग और अर्ध-अलग घरों, एक ही दीवार वाले पंक्तिबद्ध घरों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल जैसी पर्यटन इकाइयों और सिनेप्लेक्स व मल्टीप्लेक्स जैसी मनोरंजन सुविधाओं के निर्माण में आसानी होगी। बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधाओं सहित पार्किंग स्थलों के लिए नियमों को आसान बनाने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
ये संशोधन हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 (अधिनियम संख्या 12, 1977) की धारा 87 के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। सरकार ने मुख्य सचिव को संबोधित अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर जनता से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए हैं।


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