November 18, 2025
Punjab

गैंगस्टर-आतंकी नेटवर्क से जुड़े दो और सदस्य गिरफ्तार; ग्लॉक पिस्तौल बरामद

Two more members of gangster-terrorist network arrested; Glock pistol recovered

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एस एस ओ सी) अमृतसर ने काउंटर इंटेलिजेंस (सी आई ) पठानकोट के साथ संयुक्त अभियान में राज्य के कई जिलों में सक्रिय एक गैंगस्टर-आतंकी मॉड्यूल से जुड़े दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक आधुनिक 9 मिमी ग्लॉक पिस्तौल, तीन मैगज़ीन और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान हरप्रीत सिंह निवासी बाउपुर अफगाना, गुरदासपुर और नवप्रीत सिंह निवासी गांव माछीवाल, अमृतसर के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने यूके-आधारित हैंडलर के निर्देशों पर काम कर रहे थे, जिसने उन्हें हथियार उपलब्ध कराए थे और गुरदासपुर, बटाला और अमृतसर क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों की रेकी करने का काम सौंपा था। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपी राज्य में दहशत फैलाने और सामाजिक शांति भंग करने के लिए मिलकर हत्याओं की योजना बना रहे थे।

डीजीपी ने कहा कि इससे पहले भी इसी मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे एक हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद की गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच के दौरान अब और गिरफ्तारियां की गई हैं।

इस कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए एआईजी एसएसओसी सुखमिंदर सिंह मान ने कहा कि पिछले ऑपरेशन से मिले सुरागों के आधार पर एसएसओसी अमृतसर और सीआई पठानकोट की टीमों ने इस नेटवर्क की गतिविधियों की गहराई से जांच की, जिसके परिणामस्वरूप इसी मॉड्यूल से जुड़े दो अन्य व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

एआईजी ने बताया कि पूरे नेटवर्क का पता लगाने, इसे समाप्त करने और इसके स्थानीय व विदेशी संपर्कों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगियां होने की संभावना है।

इस संबंध में थाना एसएसओसी अमृतसर में एफआईआर नंबर 48, दिनांक 30.08.2025 को आम्र्स एक्ट की धारा 25, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस ) की धारा 61(2), तथा विस्फोटक अधिनियम की धाराएं 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज है।

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