November 18, 2025
Punjab

पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश स्थित अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर एक व्यक्ति को 9 पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया, जिससे हत्या की आशंका टल गई।

Punjab Police busted an illegal arms smuggling module based in Madhya Pradesh and arrested a man with nine pistols, averting a murder scare.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने मध्य प्रदेश (एमपी) स्थित अवैध हथियारों की तस्करी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके एक योजनाबद्ध लक्ष्य हत्या को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है, जिसमें एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी और उसके कब्जे से नौ पिस्तौल बरामद की गई है, शनिवार को यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने कहा।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तरनतारन के नौशहरा पन्नुआं गाँव निवासी अरुण सिंह के रूप में हुई है। बरामद पिस्तौलों में सात .32 बोर की पिस्तौलें और दो .30 बोर की पिस्तौलें, मैगज़ीन और पाँच ज़िंदा कारतूस शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जाँच से पता चला है कि ये हथियार इलाके में आपसी गैंगवार के चलते हुई एक लक्षित हत्या को अंजाम देने के लिए खरीदे गए थे। उन्होंने बताया कि जाँच से यह भी पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए मध्य प्रदेश में अवैध हथियार सप्लायरों के संपर्क में था और पंजाब में अपराधियों को गैरकानूनी गतिविधियों में मदद के लिए हथियार पहुँचा रहा था।

ऑपरेशनल विवरण साझा करते हुए, उन्होंने बताया कि सीआई अमृतसर को मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप की बरामदगी के बारे में एक विशेष खुफिया जानकारी मिली थी। उन्होंने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए, सीआई-अमृतसर की पुलिस टीम ने घनुपुर काले गाँव के पास बाईपास रोड पर स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास से संदिग्ध को रोका और उसके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया।

डीजीपी ने कहा कि पूरी सप्लाई चेन का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य गुर्गों की पहचान के लिए आगे की जाँच जारी है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ और बरामदगी होने की संभावना है।

इस संबंध में, पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 25(1)(ए) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत एफआईआर नंबर 68 दिनांक 15-11-2025 को मामला दर्ज किया गया है।

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