जल शक्ति मंत्रालय ने सोमवार को इस बात से इनकार किया कि भाखड़ा और पोंग जैसे प्रमुख बांधों में खराब जलाशय प्रबंधन ने पंजाब में हाल की बाढ़ को बदतर बना दिया है, और कहा कि जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा के कारण असाधारण रूप से उच्च जल प्रवाह के कारण यह बाढ़ आई है।
राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने कहा कि 2025 में पौंग और भाखड़ा में जल प्रवाह क्रमशः 3,49,522 क्यूसेक और 1,90,603 क्यूसेक तक पहुंच गया, जिससे नियम वक्रों, बांध सुरक्षा मानदंडों और सतलुज और ब्यास नदियों की सीमित वहन क्षमता के अनुसार बांध के पानी को विनियमित रूप से छोड़ने की आवश्यकता हुई।
मंत्री ने लिखित जवाब में कहा, “पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ प्रमुख बांधों पोंग और भाखड़ा में खराब जलाशय प्रबंधन के कारण नहीं बढ़ी।”
उन्होंने कहा, “बाढ़ के अधिकतम नियंत्रण और अवशोषण के लिए जलाशय विनियमन किया गया था।” उन्होंने कहा कि बांध का पानी छोड़ने का निर्णय एक तकनीकी समिति द्वारा लिया गया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केंद्रीय जल आयोग और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल थे।
मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि मानसून से पहले बफर स्तर पर्याप्त रूप से बनाए रखा गया था और कहा कि सभी पानी कम से कम 24 घंटे पहले सूचना देने के बाद छोड़ा गया था।
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यह पूछे जाने पर कि क्या बफर स्तर बनाए रखने में विफल रहने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदार पाया गया है, सरकार ने दोहराया कि मानसून से पहले जलाशयों का स्तर औसत सीमा के भीतर था और “अपेक्षित बफर भंडारण की व्यवस्था थी”।
निवारक उपायों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि तटबंधों और जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर ऐसे कार्य करते हैं।
इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने हर तीन घंटे में हाइड्रोलॉजिकल डेटा को वास्तविक समय में साझा करना अनिवार्य कर दिया है और कैस्केडिंग बांधों के समन्वित संचालन के लिए निर्देश जारी किए हैं।
इसमें कहा गया है कि स्वीकृत जलाशय नियम वक्रों का सख्ती से पालन करने तथा उच्च बाढ़ अवधि के दौरान निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
केंद्र ने यह भी कहा कि उसने बाढ़ शमन के लिए गैर-संरचनात्मक उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त 2025 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाढ़ मैदान ज़ोनिंग पर एक तकनीकी दिशानिर्देश प्रसारित किया है।
बांध से पानी छोड़ने के लिए संयुक्त नियंत्रण तंत्र के प्रस्ताव पर मंत्रालय ने कहा कि ऐसी प्रणाली तकनीकी समिति के माध्यम से पहले से ही मौजूद है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं और जो संयुक्त रूप से बांध विनियमन की देखरेख करते हैं।


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