हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को ‘सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी’ का लाभ देने की घोषणा की। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त का भी प्रभार संभालते हैं, द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत नामांकित सभी राज्य सरकार के कर्मचारी अब इन महत्वपूर्ण ग्रेच्युटी लाभों के लिए पात्र होंगे।
हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अपनाया था। यूपीएस को 1 अगस्त, 2025 से लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल होंगे, तथा जो पहले एनपीएस के अंतर्गत आते थे।


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