January 5, 2026
National

रैगिंग मामला: हिमाचल प्रदेश के सीएम ने महिला कॉलेज छात्रा के लिए न्याय का आश्वासन दिया

Ragging case: Himachal Pradesh CM assures justice for female college student

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को धर्मशाला के सरकारी डिग्री कॉलेज की एक छात्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दर्शाते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रा के माता-पिता से फोन पर बात की और गहरी संवेदना और समर्थन व्यक्त किया।

उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।उन्होंने बताया कि एसोसिएट प्रोफेसर अशोक कुमार और तीन अन्य छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक उपाय के तौर पर, एसोसिएट प्रोफेसर को जांच के नतीजे आने और अनुशासनात्मक कार्रवाई होने तक निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने परिवार को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पारदर्शी, गहन और समयबद्ध जांच के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोहराया कि सरकार परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी दोषियों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाए। एक दिन पहले, सरकार ने विभागीय जांच के नतीजे आने तक एसोसिएट प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया था।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत अशोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आदेशों में कहा गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान अशोक कुमार का मुख्यालय शिमला स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में रहेगा और वे उच्च अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

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