हरियाणा सरकार ने सभी विभागों और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सभी आधिकारिक मामलों, अभिलेखों और पत्राचार में ‘हरिजन’ और ‘गिरिजन’ शब्दों का प्रयोग सख्ती से न करें। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार, संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दर्शाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है और राज्य को भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिसमें आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इन अभिव्यक्तियों के उपयोग को स्पष्ट रूप से बंद करने का निर्देश दिया गया है।
समीक्षा के दौरान, सरकार ने पाया कि कुछ विभाग निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और उसने सभी संबंधित अधिकारियों को अनुपालन करने का निर्देश दिया है।


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