January 29, 2026
Haryana

उच्च न्यायालय ने अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की एचसीएस/एचपीएस में नियुक्ति को बरकरार रखा।

The High Court upheld the appointment of Arjuna Awardees in HCS/HPS.

हरियाणा सरकार को दो अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) और हरियाणा पुलिस सेवा (एचपीएस) में नियुक्त करने पर विचार करने का निर्देश देने के लगभग चार साल बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य और कुछ सेवारत अधिकारियों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं। पुनर्विचार याचिकाओं में न्यायालय के 17 जुलाई, 2025 के उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसके द्वारा राज्य द्वारा खिलाड़ियों अंकुर मित्तल और अभिषेक वर्मा के खिलाफ दायर अपीलें पहले ही खारिज कर दी गई थीं। पीठ ने पाया कि पुनर्विचार याचिकाओं में उठाए गए सभी मुद्दों पर पहले ही बहस और विचार किया जा चुका है। एक स्थापित कानूनी सिद्धांत को दोहराते हुए मुख्य न्यायाधीश नागू ने कहा, “एक बार खेल शुरू हो जाने के बाद, खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते।”

इन याचिकाओं में कोई दम न पाते हुए, अदालत ने कहा कि उसके पूर्व आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। अदालत ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाएँ “परेशान करने वाली” प्रतीत होती हैं और उन्होंने “इस अदालत का काफी समय बर्बाद किया है, जिसका उपयोग अधिक महत्वपूर्ण मामलों में किया जा सकता था।” यह मामला अप्रैल 2022 का है, जब उच्च न्यायालय ने खिलाड़ियों की एचसीएस/एचपीएस में नियुक्ति की याचिका को खारिज करने वाले आदेशों को रद्द कर दिया था।

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