चंडीगढ़, 8 फरवरी
पंजाब में सरकारी विभागों में मौजूदा और नए कनेक्शनों के लिए प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर अनिवार्य कर दिए गए हैं।
स्टेट पावर यूटिलिटी की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह योजना 1 मार्च से लागू होगी। इसके साथ ही सरकार को भविष्य में बिजली की खपत के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा और उनके बिजली खपत पैटर्न का अध्ययन किया जाएगा।
इससे यह सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी कि राज्य बिजली उपयोगिताओं को सरकारी विभागों से टैरिफ का एहसास हो, जिसे महीनों से लंबित रखा गया है। अभी भी बिजली निगम का 2548 करोड़ रुपये बकाया है।
सरकारी विभागों को प्रीपेड मीटर में बदलने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा।
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