March 21, 2026
Haryana

सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की बच्ची के बलात्कार मामले में जांच की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई।

The Supreme Court agreed to hear a plea seeking investigation into the rape case of a 4-year-old girl.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुरुग्राम में चार साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर 23 मार्च को सुनवाई करने पर सहमति जताई।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए मामला उठाने के बाद सोमवार को इस पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। रोहतगी ने पीठ को बताया, “लड़की द्वारा मजिस्ट्रेट को घटना का विस्तृत विवरण देते हुए बयान देने के बावजूद गुरुग्राम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।”

उन्होंने कहा, “कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटनास्थल की सुरक्षा नहीं की गई है। सीसीटीवी फुटेज नहीं ली गई है। घरेलू नौकरानियां इसमें शामिल हैं।” उन्होंने गुहार लगाई कि इस मामले की जांच सीबीआई या पुलिस के अलावा किसी अन्य एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।

शुरुआत में, मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा। बाद में, रोहतगी द्वारा यह बताए जाने पर कि उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है और पीड़ित के पिता गुरुग्राम में कार्यरत हैं, उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।

रोहतगी ने बेंच से कहा, “इस भयावह मामले में देश की सर्वोच्च अदालत से एक संदेश जाना चाहिए।”

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