April 2, 2026
Entertainment

डिंपल कपाड़िया को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, अनीता आडवाणी-राजेश खन्ना के रिश्ते को कानूनी मान्यता देने की याचिका खारिज

Bombay High Court grants relief to Dimple Kapadia; dismisses plea seeking legal recognition of Anita Advani-Rajesh Khanna’s relationship

2 अप्रैल । अभिनेत्री अनीता आडवाणी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है क्योंकि कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके और दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के रिश्ते को कानूनी मान्यता देने की बात कही गई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री अनीता आडवाणी की अपील खारिज कर दी है और रिश्ते को शादी का कानूनी दर्जा देने की मांग को गलत बताया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिंडोशी सेशन कोर्ट के पहले के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि यह मामला राजेश खन्ना के 2012 में निधन के बाद से ही विवादों में रहा है। राजेश खन्ना के परिवार और अनीता आडवाणी के बीच लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। जस्टिस शर्मिला देशमुख की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साफ शब्दों में कहा, “फर्स्ट अपील डिसमिस्ड,” यानी अपील खारिज की जाती है।

हालांकि, इस मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है। सुनवाई के दौरान डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की ओर से पेश पक्ष को भी अदालत ने सुना। अनीता आडवाणी का कहना था कि वह राजेश खन्ना के साथ लंबे समय तक रिश्ते में थीं और यह रिश्ता शादी जैसा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि अभिनेता की मौत के बाद उन्हें उनके बंगले ‘आशीर्वाद’ से बाहर कर दिया गया। उन्होंने अभिनेता की संपत्ति में भी हिस्सेदारी की मांग की थी।

इतना ही नहीं, अभिनेत्री अनीता ने अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया और ट्विंकल खन्ना के खिलाफ भी घरेलू हिंसा व मारपीट का केस दर्ज कराया था। हालांकि 2015 में अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया और ट्विंकल खन्ना के खिलाफ दर्ज मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अनीता आडवाणी और राजेश खन्ना का रिश्ता शादी जैसा नहीं था। लिव-इन-रिलेशनशिप को शादी का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है।

बता दें कि जिस आशीर्वाद बंगले को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था, उसे काफी समय पहले बेचा जा चुका है। राजेश खन्ना ने अपना आखिरी समय इसी बंगले में बिताया था।

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