April 11, 2026
Himachal

राज्यसभा चुनाव मामले में हर्ष महाजन को राहत, हाई कोर्ट ने अभिषेक सिंहवी की याचिका खारिज की

Harsh Mahajan gets relief in Rajya Sabha election case, High Court dismisses Abhishek Singhvi’s petition

राज्यसभा चुनाव संबंधी याचिका को लेकर चल रहे विवाद में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भाजपा नेता और सांसद हर्ष महाजन को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है, क्योंकि अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंहवी द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया है। महाजन का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि सिंहवी ने इस मामले में गवाहों की जांच और जिरह की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया था कि इस मामले में साक्ष्य संबंधी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। हाल की सुनवाईयों में इस मुद्दे पर अदालत के समक्ष विस्तार से बहस हुई थी।

हालांकि, शुक्रवार को सुनाए गए अपने आदेश में, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव याचिका मूल रूप से मुकदमे पर आधारित होती है, और इसलिए, निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य और गवाहों की जांच अभिन्न अंग हैं। न्यायालय ने आगे पाया कि हर्ष महाजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों की सूची उचित, वैध और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप थी। परिणामस्वरूप, सिंहवी का आवेदन खारिज कर दिया गया। इस फैसले को चुनाव संबंधी विवादों में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर ने कहा अदालत ने इस बात की पुष्टि की है कि चुनाव संबंधी मुकदमों में साक्ष्यों की जांच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच्चाई का पता लगाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए गवाहों से पूछताछ आवश्यक है। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हर्ष महाजन ने कहा “सच को दबाने के प्रयास विफल रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व निष्पक्ष सुनवाई से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि तथ्यों और सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”

उन्होंने आगे कहा, “जब तथ्य कमजोर होते हैं, तो कांग्रेस सबूतों से मुंह मोड़ लेती है। हम सच्चाई के साथ मजबूती से खड़े हैं और हर मंच पर हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार हैं।” इस आदेश के साथ, अब मुकदमे की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में साक्ष्यों और गवाहों की जांच के साथ मामला आगे बढ़ेगा।

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