April 20, 2026
National

सैटेलाइट फोन ले जाने के आरोप में श्रीनगर हवाई अड्डे पर पकड़े गए दो अमेरिकी पर्यटक

Two American tourists arrested at Srinagar airport for carrying satellite phones

19 अप्रैल । श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को दो अमेरिकी पर्यटकों के सामान से सैटेलाइट फोन मिलने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने बताया कि श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो अमेरिकी पर्यटकों के पास से सैटेलाइट फोन मिलने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

पुलिस के अनुसार, ”उनके सामान की जांच के दौरान एक प्रतिबंधित संचार उपकरण मिला, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए रोका गया।”

पुलिस ने बताया कि भारत में सैटेलाइट फोन नियंत्रित उपकरण होते हैं और इनके इस्तेमाल के लिए विशेष अनुमति लेना जरूरी होता है।

अधिकारियों के मुताबिक, इस उपकरण के मिलने के बाद सुरक्षा नियमों के तहत तुरंत कार्रवाई की गई और दोनों से पूछताछ शुरू की गई, ताकि यह जांच हो सके कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं।

भारतीय नियमों के अनुसार, सैटेलाइट फोन रखने और इस्तेमाल करने के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। यदि इसे हवाई अड्डे पर घोषित नहीं किया जाता तो कानूनी जांच का सामना करना पड़ सकता है।

पुलिस अब दोनों पर्यटकों के यात्रा इतिहास और आने के उद्देश्य की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नियमों का पालन हुआ या नहीं। आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों के आधार पर की जाएगी।

भारत में बिना अनुमति के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल गैरकानूनी है और यह भारतीय टेलीग्राफ एक्ट के तहत सख्ती से नियंत्रित है। बिना अनुमति ऐसे उपकरण रखने पर उन्हें जब्त किया जा सकता है और गिरफ्तारी भी हो सकती है।

विदेशी नागरिकों और भारतीयों दोनों को दूरसंचार विभाग से लाइसेंस लेना होता है और भारत आने पर इन उपकरणों की जानकारी कस्टम विभाग को देनी होती है।

थुराया और इरिडियम जैसी विदेशी सैटेलाइट सेवाओं का इस्तेमाल भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित है और इन्हें साथ लाने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

सरकार द्वारा मंजूर सैटेलाइट फोन, जैसे बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं, ही इस्तेमाल की जा सकती हैं।

ये फोन आमतौर पर दूर-दराज के इलाकों, ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के दौरान उपयोग में आते हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, लेकिन हर बार इसके लिए अलग अनुमति जरूरी होती है।

बिना अनुमति सैटेलाइट फोन रखने पर गिरफ्तारी और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अगर किसी को इसकी अनुमति मिलती है, तो उसे भारत आने पर कस्टम में इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार, थुराया और इरिडियम फोन भारत में लाना सख्त मना है।

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