सोमवार को आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा जब राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने आधिकारिक तौर पर उसके सात दलबदलू सांसदों के भाजपा में विलय को स्वीकार कर लिया और अधिसूचित कर दिया। राज्यसभा में पार्टीवार मतगणना में अब सात सांसदों – राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल और राजिंदर गुप्ता – के नाम भाजपा संसदीय दल के खंड में शामिल हैं।
इस कदम का आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक और कानूनी रूप से मुकाबला करने का संकल्प लिया है, जिससे राज्यसभा में भाजपा की संख्यात्मक शक्ति 106 से बढ़कर 113 हो गई है। इस बीच, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने नए दल का स्वागत किया, और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने “टुकड़े-टुकड़े इंडिया गठबंधन” को अलविदा कह दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली रचनात्मक राजनीति को चुना है।
245 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ एनडीए की कुल संख्या अब 141 से बढ़कर 148 हो गई है, जहां बहुमत का आंकड़ा 123 है। राज्यसभा सूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सात सदस्यीय गठबंधन द्वारा भाजपा में विलय की घोषणा पर कानूनी राय ली। सदन में AAP के 10 सांसदों में से दो-तिहाई यानी सभी सात सांसदों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे आज स्वीकार कर लिया गया।
इस घटनाक्रम के बाद, सदन में AAP के केवल तीन सदस्य ही बचे हैं – संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सीचेवाल। राज्यसभा के अधिकारियों ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत पत्र को वैध पाया गया, जो किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति से दूसरी पार्टी में विलय की अनुमति देता है।
आम आदमी पार्टी ने कल अध्यक्ष राधाकृष्णन को पत्र लिखकर दसवीं अनुसूची के उल्लंघन का हवाला देते हुए सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। AAP ने कानूनी विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि विलय तभी प्रभावी होगा जब पहले राजनीतिक दलों का विलय हो और उसके बाद विधायक दल का, न कि इसके विपरीत।
हालांकि, इससे पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट और दिवंगत अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने अपने-अपने मूल दलों से दो-तिहाई सदस्यों को अलग कर लिया था। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन गुटों को मान्यता दी गई और बाद में इन्हें मूल पार्टी के चुनाव चिन्ह भी प्राप्त हो गए।
लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा, “राज्यसभा अध्यक्ष ने उन सात सांसदों द्वारा प्रस्तुत पत्र का संज्ञान लिया है और उसी के आधार पर उन्होंने विलय को स्वीकार कर लिया है। संविधान की दसवीं अनुसूची के आधार पर हमने जो आपत्ति उठाई थी और अयोग्यता की जो मांग की थी, उस पर विचार तक नहीं किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जब हमारे पत्र पर विचार किया जाएगा, तो अध्यक्ष संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में फैसला सुनाएंगे और इन सात सांसदों की सदस्यता रद्द कर देंगे।”
उन्होंने कहा कि अगर सदन के अध्यक्ष का फैसला प्रतिकूल रहा तो आम आदमी पार्टी अदालत का रुख करेगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिबल इस मामले में आम आदमी पार्टी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था कि इस तरह की याचिकाओं के निपटारे में सालों लग जाते हैं और तब तक और अधिक राजनीतिक नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
“इन मामलों में पांच साल तक का समय लग सकता है। तब तक कौन जाने क्या हो जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी में फूट भी पड़ सकती है,” सिबल ने कहा। सिबल ने आगे कहा कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, राजनीतिक दल का दूसरे दल में विलय हो जाता है और फिर उसका विधायी दल नए दल में विलय हो जाता है।


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