मानसा पुलिस ने शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय को सूचित किया कि पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में नामजद जीवनजोत सिंह उर्फ जुगनू को पिछले साल सितंबर में हुई जांच के दौरान निर्दोष पाया गया था।
मानसा निवासी जीवनजोत का नाम कथित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद साजिश में आया। पुलिस का यह बयान मृतक के पिता बलकौर सिंह द्वारा अपने वकील सतिंदर पाल सिंह मित्तल के माध्यम से दायर एक आवेदन के जवाब में आया है, जिसमें नवजोत सिंह, कंवर ग्रेवाल, अवतार सिंह और जीवनजोत सिंह सहित आरोपियों की स्थिति जानने की मांग की गई थी।
10 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि पुलिस ने न तो यह स्पष्ट किया है कि इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है या निर्दोष पाया गया है, और न ही उन्होंने अदालत में कोई रद्द करने की रिपोर्ट या चालान दाखिल किया है।
शुक्रवार की कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि जीवनजोत सिंह निर्दोष पाए गए हैं, जबकि अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ जांच अभी जारी है। सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आपराधिक साजिश के आरोप में नामजद किया गया है।
इस बीच, अभियोजन पक्ष के दो गवाहों से पूछताछ की गई, जबकि तीसरे गवाह का बयान आज आंशिक रूप से दर्ज किया गया। बलकौर सिंह भी अदालत में मौजूद थे, हालांकि उनकी मुख्य पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है, उनके वकील ने बताया।


Leave feedback about this