पटियाला की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमजरा और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज अवैध खनन मामले के संबंध में उनकी पुलिस हिरासत को चार दिनों के लिए और बढ़ा दिया।
बलात्कार के मामले में बठिंडा जेल में बंद पठानमाजरा को 5 मई को पेशी वारंट पर पटियाला लाया गया था। अदालत ने उन्हें पहले दो दिन की रिमांड पर भेजा था। गुरुवार को पुलिस ने विधायक को फिर से अदालत में पेश किया और आगे की जांच के लिए रिमांड बढ़ाने का अनुरोध किया। अदालत ने पुलिस हिरासत के चार और दिन मंजूर कर दिए।
पुलिस ने कहा कि उन्हें अवैध खनन गतिविधियों में कथित तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक पोक्लेन मशीन को बरामद करने और मामले से जुड़े कुछ दस्तावेजों को जब्त करने की आवश्यकता है।
यह मामला जुलकान पुलिस द्वारा 5 सितंबर, 2025 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) और खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21(1) और 4(1) के तहत दर्ज किया गया था। एफआईआर पठानमाजरा द्वारा 2 सितंबर, 2025 को करनाल जिले के डाबरी गांव में एक रिश्तेदार के घर से कथित तौर पर गिरफ्तारी से बचने के कुछ दिनों बाद दर्ज की गई थी।
पटियाला जिले के सनाउर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पहली बार विधायक बने पठानमाजरा को 24 मार्च को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बाहरी इलाके से बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
बलात्कार के मामले में, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से पहले पुलिस हिरासत में रखा गया था, जिसे बाद में अप्रैल में 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था।


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