शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने संबंधित क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 10 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है।
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों में महापौर और वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए; रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव के लिए; और रोहतक जिले के सांपला, रेवाड़ी जिले के धारूहेरा और हिसार जिले के उकलाना की नगर समितियों में अध्यक्षों और पार्षदों के चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा।
इसके अलावा छह रिक्त वार्डों पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। इनमें नगर परिषद टोहाना (फतेहाबाद) का वार्ड नंबर 17, नगर परिषद झज्जर का वार्ड नंबर 13, नगर पालिका राजौंद (कैथल) का वार्ड नंबर 11, नगर पालिका तरौरी (करनाल) का वार्ड नंबर 08, नगर पालिका कनीना (महेंद्रगढ़) का वार्ड नंबर 14 और नगर पालिका साढौरा (यमुनानगर) का वार्ड नंबर 9 शामिल हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत, हरियाणा सरकार के वे सभी कर्मचारी जो उपर्युक्त क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
इसी प्रकार, हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों को, जो संबंधित क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।


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