नुरपुर पुलिस जिले में मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम, 1988, मादक पदार्थों के खतरे को रोकने में एक प्रभावी उपकरण साबित हो रहा है।
जिला पुलिस ने गृह विभाग से पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3(1) के तहत निवारक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद कल शाम दो आरोपी ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया।
नूरपुर एसपी कुलभूषण वर्मा के अनुसार, पुलिस ने हिमाचल प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी-सह-गृह सचिव के समक्ष हिरासत आदेश के लिए आवेदन किया था। दोनों को तीन महीने की एहतियाती हिरासत के लिए धर्मशाला की जिला जेल भेज दिया गया है।
आरोपियों की पहचान घर गांव निवासी विवेक चौधरी और तमोता गांव निवासी जनक राज के रूप में हुई है। दोनों व्यक्तियों के पास से प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने के बाद उनके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज किए गए थे।


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