July 7, 2026
Punjab

फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखना नगर निगम का कर्तव्य है: हाई कोर्ट

Employer’s two-decade-old negligence not grounds for salary deduction: High Court

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने लुधियाना नगर आयुक्त को फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक उपयोग स्थलों पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच करने और कानून के अनुसार उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फुटपाथ और आम जनता की आवाजाही के लिए निर्धारित क्षेत्रों में कोई बाधा या अतिक्रमण न हो। न्यायालय ने ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के आधार पर दिए हैं जिसमें कहा गया है कि पैदल यात्री का फुटपाथ का उपयोग करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

ये निर्देश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ द्वारा जसबीर सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिए गए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नगर निगम द्वारा फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता स्थलों पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है, जिससे पैदल चलने वालों और आम जनता को असुविधा हो रही है। उन्होंने नगर निगम को प्रस्तुत अभ्यावेदनों का भी हवाला दिया, जिनमें उन विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर किया गया था जहां फुटपाथों पर कथित रूप से अतिक्रमण किया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील चंदन सिंह राणा ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पर भरोसा जताया जिसमें कहा गया है कि “पैदल यात्री का फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 19(1)(घ) के तहत गारंटीकृत आवागमन की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना गया है, जिसे अनुच्छेद 19 के अन्य खंडों यानी अनुच्छेद 19(1)(क), (ख) और (ग) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।”

दूसरी ओर, नगर निगम की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता की शिकायतों की तथ्यात्मक रूप से जांच करेगा और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान देते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि, “पैदल चलने वालों के फुटपाथों के उपयोग के अधिकार पर कानून के आधिकारिक निर्णय को देखते हुए, यह नगर निगम का दायित्व बन जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि फुटपाथ आदि के रूप में आम जनता की आवाजाही के लिए विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवरोध न होने दिया जाए।”

जनहित याचिका का निपटारा करते हुए, पीठ ने लुधियाना के नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि “याचिकाकर्ता की शिकायत की तथ्यात्मक जांच कराई जाए और कानून के अनुसार उचित कदम उठाए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फुटपाथ और सार्वजनिक आवागमन के लिए निर्धारित क्षेत्रों पर अतिक्रमण न हो और कानून के अनुसार तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जाएं।”

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