नागेंद्र सिंह कादियन की अध्यक्षता में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रोहतक ने एक सामान्य बीमा कंपनी को एक कार मालिक को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 4 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है, क्योंकि आयोग ने बीमाकर्ता को एक वास्तविक बीमा दावे को अनुचित रूप से रोके रखने के लिए सेवा में कमी का दोषी पाया है।
शिकायतकर्ता पवन, जो रोहतक जिले के सुंदरपुर गांव का निवासी है, ने अपनी कार के लिए 5.08 लाख रुपये के बीमित घोषित मूल्य वाली व्यापक बीमा पॉलिसी खरीदी थी। 3 फरवरी, 2021 को रोहतक से कटवारा जाते समय, वाहन में अचानक आग लग गई और दमकल कर्मियों के आग बुझाने के प्रयासों के बावजूद वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया।
शिकायत के अनुसार, घटना की सूचना तुरंत पुलिस और बीमा कंपनी को दी गई। बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त एक सर्वेक्षक ने वाहन को पूर्णतः क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया। हालांकि, आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद, दावा लंबित रहा, जिसके कारण शिकायतकर्ता को उपभोक्ता आयोग का रुख करना पड़ा।
बीमा कंपनी ने आरोप लगाया कि कार मालिक दावा प्रक्रिया के लिए आवश्यक कई दस्तावेज़ और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। कंपनी ने आग लगने की परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए और वाहन के बीमित मूल्य पर संदेह व्यक्त किया। रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री की जांच करने के बाद, आयोग ने पाया कि बीमाकर्ता द्वारा मांगे गए कई दस्तावेज, जिनमें सेवा रिकॉर्ड, आयकर रिटर्न, वाहन का रनिंग विवरण और बिक्री-खरीद दस्तावेज शामिल हैं, दावे के निपटान के लिए आवश्यक नहीं थे।
आयोग ने आगे यह भी कहा कि यदि बीमाकर्ता आग लगने के सटीक कारण का पता लगाना चाहता है, तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह निर्माता से तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करे, न कि शिकायतकर्ता को ऐसा करने के लिए बाध्य करे। यह मानते हुए कि बीमा कंपनी ने एक वास्तविक दावे के निपटान में गलत तरीके से देरी की थी, आयोग ने उसे वाहन के अवशिष्ट मूल्य को समायोजित करने के बाद 4 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही 11 अगस्त, 2021 से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
इसके अलावा, आयोग ने सेवा में कमी और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 5,000 रुपये देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को फैसले की प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है।


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