July 10, 2026
Haryana

हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों के महत्वपूर्ण सेवा मामलों के लिए सतर्कता मंजूरी अनिवार्य है।

Vigilance clearance is mandatory for important service matters concerning senior officers in Haryana.

हरियाणा सरकार ने ग्रुप ‘ए’ और ग्रुप ‘बी’ अधिकारियों से संबंधित प्रमुख सेवा-संबंधी मामलों के लिए सतर्कता मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है, और सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में सतर्कता मंजूरी/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए एक समान प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रक्रियात्मक एकरूपता, पारदर्शिता और समयबद्ध निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक समीक्षा के बाद संशोधित ढांचा तैयार किया गया है।

नए दिशा-निर्देशों के तहत, पदोन्नति, पेंशन और सेवानिवृत्ति, सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट जारी करने, प्रतिनियुक्ति और अन्य सेवा संबंधी मामलों में सतर्कता मंजूरी अनिवार्य होगी, जहां राज्य सरकार द्वारा ऐसी मंजूरी निर्धारित की गई है।

समय पर प्रक्रिया पूरी करने के लिए, विभागों को निर्धारित प्रारूप में, सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सेवानिवृत्ति के मामलों में, पेंशन लाभों के भुगतान में देरी से बचने के लिए, प्रस्ताव सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक वर्ष पहले भेजे जाने चाहिए।

सरकार ने विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दी गई सभी जानकारी सटीक हो। सरकार ने चेतावनी दी है कि तथ्यों को छिपाने या दबाने के किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाएगा।

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