July 15, 2026
Punjab

होशियारपुर में जल निकासी भूमि पर कथित अवैध भूखंड विभाजन के मामले में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।

The High Court has sought a response from the Punjab government regarding the alleged illegal subdivision of land designated for drainage in Hoshiarpur.

होशियारपुर जिले में जल निकासी के लिए निर्धारित भूमि पर कथित तौर पर अनाधिकृत रूप से भूखंडों के बंटवारे का मामला न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य इस मामले में 3 अगस्त (अगली सुनवाई की तारीख) तक निर्देश प्राप्त कर सकता है।

सुरजीत चावला द्वारा पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका के बाद यह मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ के समक्ष रखा गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतप्रीत ग्रेवाल कपिला उपस्थित हुए, जबकि पंजाब की ओर से विधि अधिकारी समदिशा कौर उपस्थित हुईं। इस मामले में अधिवक्ता अरुण खुर्मी ने भी पीठ की सहायता की।

“शिकायत यह है कि होशियारपुर जिले में जल निकासी के लिए निर्धारित भूमि पर अनधिकृत रूप से भूखंडों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के वकील अगली सुनवाई की तारीख तक इस संबंध में निर्देश प्राप्त कर लें,” पीठ ने आदेश सुनाने से पहले कहा।

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