कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (बलात्कार और पीओसीएसओ अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए गठित विशेष त्वरित न्यायालय) की अदालत ने अनुसूचित जाति समुदाय की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में एक युवक को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने लाडवा निवासी संजू उर्फ जसविंदर (27) को सजा सुनाई है और उस पर 1.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
कुरुक्षेत्र पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, जनवरी 2019 में, लाडवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में एक महिला ने बताया कि उसकी तीन बेटियां और एक बेटा है। आरोपी ने उसकी 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संजू उर्फ जसविंदर को आईपीसी की धारा 365, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ अधिनियम) की धारा 6 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया गया है।
आईपीसी की धारा 365 के तहत संजू को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 1 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है।
उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 के तहत आजीवन कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


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