पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में हरियाणा सरकार की स्टिल्ट-प्लस-फोर (एस+4) फ्लोर नीति को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई के मद्देनजर, राज्य के नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग ने अगले आदेश तक इस नीति के कार्यान्वयन को रोक दिया है।
21 जुलाई के एक ज्ञापन में, विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के प्रबंध निदेशक और शहरी स्थानीय निकाय निदेशक को एस+4 मंजिला आवासीय भवनों से संबंधित सभी आगे की स्वीकृतियों को निलंबित करने का निर्देश दिया।
ज्ञापन में कहा गया है कि आवासीय भूखंडों पर 4+मंजिला इमारतों के संबंध में सभी आगे की स्वीकृतियों को “भवन योजनाओं/स्व-प्रमाणीकरण की ऑनलाइन स्वीकृति से संबंधित विभिन्न कार्यों/तरीकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के साथ-साथ प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण” रोक दिया गया है।
यह आदेश वरिष्ठ नगर योजनाकार विजेंद्र सिंह ने नगर एवं ग्राम योजना विभाग के निदेशक की ओर से जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृतियों का निलंबन अगले आदेश तक लागू रहेगा।
इस ज्ञापन की प्रतियां सर्किल कार्यालयों के सभी वरिष्ठ नगर योजनाकारों और फील्ड कार्यालयों के जिला नगर योजनाकारों को भी भेज दी गई हैं।
विभाग ने आगे निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक 18 व्यक्तियों प्रति प्लॉट के घनत्व वाले या एस+4 मंजिला नीति के तहत निर्माण से संबंधित किसी भी लेआउट योजना, ज़ोनिंग योजना या सेवा योजना अनुमान को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।
विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह समर्पित एस+4 पोर्टल और हरियाणा ऑनलाइन भवन योजना अनुमोदन प्रणाली दोनों पर एस+4 मंजिला भवनों के लिए अनुमोदन मांगने वाले आवेदनों को जमा करने की प्रक्रिया को तत्काल बंद कर दे।


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