मैड4 फिल्म्स के मालिक ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और उसकी समीक्षा समिति द्वारा पंजाबी फिल्म ‘चारदीकला’ को प्रमाणन देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।
सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5सी के तहत दायर अपील में सीबीएफसी के 26 मई के आदेश और पुनरीक्षण समिति के 14 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दोनों आदेश मनमाने, अस्पष्ट और निरर्थक थे, और किसी भी आपत्तिजनक दृश्य, संवाद या अनुक्रम की पहचान किए बिना पारित किए गए थे।
सायन फिल्म्स के सहयोग से निर्मित यह फिल्म 29 मई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई, लेकिन प्रमाणन न मिलने के कारण भारत में इसकी रिलीज रोक दी गई। अपीलकर्ता ने 12 मई को प्राथमिकता श्रेणी के तहत प्रमाणन के लिए आवेदन किया था। 26 मई को, जांच समिति ने सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्तता का हवाला देते हुए प्रमाणन देने से इनकार कर दिया।
पुनरीक्षण समिति के गठन में देरी के बाद एक रिट याचिका दायर की गई। न्यायालय के निर्देशों के बाद, पुनरीक्षण समिति ने अपीलकर्ता की सुनवाई की, लेकिन आरोप है कि उसने सुनवाई यांत्रिक ढंग से की। 14 जुलाई को, समिति ने अधिनियम की धारा 5बी(2) के अंतर्गत प्रमाणीकरण दिशानिर्देशों के खंड 2(xiii), 2(xiv), 2(xv) और 2(xvii) के उल्लंघन का हवाला देते हुए, आपत्तिजनक सामग्री का उल्लेख किए बिना, प्रमाणीकरण से फिर से इनकार कर दिया।
अपीलकर्ता का कहना है कि फिल्म महिला सशक्तिकरण, संवैधानिक मूल्यों, सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और गरिमा को बढ़ावा देती है और संस्थानों को सम्मानजनक तरीके से चित्रित करती है।


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