फरीदाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सोमवार को 2022 के सामूहिक बलात्कार मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि पीड़िता ने मुकदमे के दौरान अपने पहले के बयान से मुकर गई। हालांकि, पुलिस द्वारा जुटाए गए वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य इतने पुख्ता साबित हुए कि चारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया।
पुलिस के अनुसार, यह घटना जुलाई 2022 में आदर्श नगर पुलिस थाना क्षेत्र में घटी थी। शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने प्रशांत कुमार उर्फ आलोक, मनजीत, ऋषिराज और पंकज सहित चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद 27 सितंबर, 2022 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।
प्रशांत कुमार उर्फ आलोक हरि विहार, बल्लभगढ़ का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के करोरा का मूल निवासी है। मंजीत मूल रूप से रेवाडी जिले के डाबड़ी गांव का रहने वाला है लेकिन बल्लभगढ़ में रहता था। तीसरा आरोपी ऋषिराज और चौथा आरोपी पंकज आदर्श नगर बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं।
“सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में दिए अपने पहले के बयान का समर्थन नहीं किया। इसके बावजूद, अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध सबूतों और फोरेंसिक निष्कर्षों के आधार पर प्रभावी ढंग से अपना मामला पेश किया। मुकदमे की समाप्ति के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सोमवार को चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और प्रत्येक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई,” उप जिला अटॉर्नी डॉ. रेखा जांगरा ने कहा।


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