मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा की मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के लाभार्थियों को पात्र आवासीय इकाइयों पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क कम करके राहत प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
यह छूट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लाभार्थियों के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पंजीकृत 60 वर्ग मीटर तक के आवासीय इकाइयों पर लागू होती है।
स्वीकृत प्रस्ताव के तहत, ऐसे आवासीय इकाइयों के लिए हस्तांतरण विलेखों पर प्रति विलेख मात्र ₹500 का मामूली पंजीकरण शुल्क लगेगा। हरियाणा में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 23-ए के तहत लागू स्टाम्प शुल्क को भी घटाकर प्रति विलेख ₹500 कर दिया गया है।
इस कदम का उद्देश्य लेनदेन लागत को कम करना और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ को कम करना है, साथ ही पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य का समर्थन करना है।
वर्तमान में, हरियाणा में संपत्ति हस्तांतरण विलेखों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 23-ए के तहत 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क और 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। यदि हस्तांतरण विलेख किसी महिला के पक्ष में निष्पादित किया जाता है, तो 2 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है। पंजीकरण शुल्क स्लैब के आधार पर लिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है।
समयबद्ध प्रमुख योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) लाभार्थियों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए पात्र पीएमएवाई-यू 2.0 आवासीय इकाइयों पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट को मंजूरी दी गई थी।


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