August 24, 2026
Himachal

हिमाचल ऊना के जिला मजिस्ट्रेट ने मिनी-सचिवालय में 3 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया

The District Magistrate of Una, Himachal Pradesh, has banned the assembly of three or more people at the Mini-Secretariat.

ऊना जिला मजिस्ट्रेट ने आज मिनी-सचिवालय परिसर में बीएनएस की धारा 163 लागू कर तीन या दो से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी। यह आदेश प्रदर्शनकारियों को मिनी-सचिवालय में स्थित कार्यालयों में अव्यवस्था फैलाने से रोकने के लिए जारी किया गया था। ऊना उपमंडल की बसोली पंचायत के निवासी पीर निगाह मंदिर का प्रशासन उन्हें सौंपने की अपनी मांग को लेकर जिला मजिस्ट्रेट से बार-बार मुलाकात कर रहे हैं।

1965 से पंचायत मंदिर के कामकाज का प्रबंधन कर रही थी, जिसमें श्रद्धालुओं से प्राप्त दान भी शामिल था। इसी कारण यह जिले की सबसे समृद्ध पंचायत बन गई थी और सभी विकास कार्य मंदिर के कोष से ही किए गए थे। हालांकि, स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पंचायत भंग होने के बाद, ऊना ब्लॉक विकास अधिकारी को मंदिर का प्रशासक नियुक्त किया गया।

जून में नई पंचायत के गठन के बाद भी, बीडीओ ही प्रशासक बने रहे। स्थानीय निवासी और निर्वाचित पंचायत सदस्य मंदिर के प्रशासन को पंचायत को सौंपने की मांग कर रहे हैं। डीसी जतिन लाल बार-बार कह चुके हैं कि राज्य सरकार इस मामले से अवगत है और आगे के आदेश पंचायती राज विभाग के सचिव से आने हैं।

इसी बीच, बसोली के निवासियों ने आज अपना धरना शहर के मध्य में स्थित नगर पालिका पार्क में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मंदिर प्रशासन पंचायत को वापस नहीं सौंप दिया जाता, तब तक वे अपना धरना नहीं छोड़ेंगे।

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