परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत पारिवारिक आय और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) में उम्मीदवार की उम्र के आधार पर संविदात्मक भर्तियों को उचित ठहराते हुए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कहा कि संविदात्मक व्यक्तियों की तैनाती नीति, 2022 (डीओसीसी नीति) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि निगम द्वारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है।
कांग्रेस विधायकों बीबी बत्रा, पूजा, आफताब अहमद, गीता भुक्कल, अशोक अरोरा और 13 अन्य द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए सैनी ने कहा, “चूंकि एचकेआरएन में चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से नहीं होता है, इसलिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अपनी मर्जी से तैनात करने का प्रावधान नहीं किया जा सकता है।” उन्होंने बताया कि एचकेआरएन के माध्यम से भर्ती को “सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करना” कहना आंकड़ों से साबित नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि 30 अगस्त तक के आंकड़ों से पता चलता है कि एचकेआरएन के माध्यम से तैनात किए गए कर्मचारियों में से 23.94 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) से हैं, जबकि 16.72 प्रतिशत बीसी ए और 11.94 प्रतिशत बीसी बी श्रेणी से हैं।
उन्होंने आगे कहा, “ये सभी आंकड़े अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत आरक्षण, बीसी ए श्रेणी के लिए 16 प्रतिशत और बीसी बी श्रेणी के लिए 11 प्रतिशत आरक्षण से अधिक हैं।”
कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि संविदात्मक भर्ती प्रक्रिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण को दरकिनार करती है, जिससे सामाजिक न्याय के सिद्धांत कमजोर होते हैं। उन्होंने आगे कहा, “चयन स्वचालित एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जो पारिवारिक पहचान डेटा से जुड़े होते हैं, जिसमें अक्सर आय, संपत्ति और अन्य अभिलेखों में त्रुटियां होती हैं, जिसके कारण योग्य उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं।”
भर्ती मानदंडों की व्याख्या करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया कि हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) द्वारा सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर उम्मीदवार को 40 अंक दिए जाते हैं, उम्मीदवार की आयु के लिए 10 अंक, कौशल योग्यता के लिए पांच अंक, बुनियादी योग्यता से ऊपर अतिरिक्त उच्च योग्यता के लिए पांच अंक, सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के लिए 10 अंक और तैनाती में आसानी के लिए 10 अंक दिए जाते हैं।
उन्होंने दावा किया, “एचकेआरएनएल समय-समय पर संबंधित मांगकर्ता संगठनों से प्राप्त अनुरोधों या इंडेंट के आधार पर मानव संसाधन तैनात करता है। यह उल्लेखनीय है कि एचकेआरएनएल में तैनाती बिना किसी लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के होती है और यह कम्प्यूटरीकृत, योग्यता-सह-पात्रता आधारित अंक प्रणाली के माध्यम से की जाती है, जिसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। इससे किसी भी अधिकारी या मध्यस्थ द्वारा पक्षपात, मनमानी या हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रहती।”
2021 से अब तक विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से कुल 32,956 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि “ईपीएफ और ईएसआई समय पर जमा नहीं होते, छुट्टी और मातृत्व लाभ नहीं दिए जाते” के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने आगे कहा कि उल्लंघन का एक भी मामला सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एचकेआरएनएल के कर्मचारियों और उम्मीदवारों के लिए एक शिकायत निवारण मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है, और कुल 1.83 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1.75 लाख शिकायतों का समाधान 30 अगस्त तक किया जा चुका है।
कांग्रेस द्वारा लगाए गए उन आरोपों के जवाब में कि एचकेआरएन की भर्ती अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) का उल्लंघन करती है, सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
सैनी ने कहा कि विपक्ष को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) से डर लगने लगा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए एचकेआरएन का मतलब है “हाय, काला राज नहीं लाए”। उन्होंने कहा कि एचकेआरएन नियमित सरकारी रोजगार का विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है ताकि नियमित भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।


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