चंडीगढ़ की एक अदालत ने संगरूर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजिंदर सिंह राजा, जिन्हें राजा बीर कलां के नाम से भी जाना जाता है, को पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया है।
प्रथम श्रेणी की न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत कौर ने समन जारी करते हुए 7 सितंबर को पेशी की तारीख तय की, बशर्ते शिकायतकर्ता तीन दिनों के भीतर शिकायत की प्रतियां दाखिल कर दे।
नवंबर 2019 में दर्ज की गई शिकायत, राजा द्वारा संगरूर में 20 सितंबर, 2018 को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित है, जो उस क्षेत्र में ब्लॉक समिति सीट के लिए मतदान के एक दिन बाद हुई थी। शिकायत के अनुसार, राजा ने पत्रकारों से कहा कि अरोरा उनके (राजा के) पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे और आरोप लगाया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। ये टिप्पणियां 21 सितंबर, 2018 के पंजाबी दैनिक के अंक में प्रकाशित हुई थीं।
अरोरा की शिकायत में कहा गया है कि विवाद उसी वर्ष झारोन में हुए ब्लॉक समिति चुनाव से जुड़ा है, जहां कांग्रेस समर्थित प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार ने कथित तौर पर शारीरिक रूप से विकलांग आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पर गोली चलाई थी। अदालत के आदेश में कहा गया है कि राजा का नाम इसी घटना के संबंध में सितंबर 2018 में दर्ज एक पुलिस मामले में अलग से दर्ज है, जिसमें हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।
पंजाब विधानसभा में सुनाम का प्रतिनिधित्व करने वाले अरोरा ने अपने वरिष्ठ वकीलों ए.एस. सुखीजा और जरनैल सिंह के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उनके परिवार को दुख हुआ। पंजाबी भाषा के अखबार के संगरूर कार्यालय में तैनात एक संवाददाता सहित तीन गवाहों ने अदालत के समक्ष गवाही दी कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी थी या उसकी पुष्टि की थी।
आदेश पारित करते हुए, मजिस्ट्रेट ने आपराधिक शिकायत में आरोपी को तलब करने से पहले सबूतों का मूल्यांकन करने के मजिस्ट्रेट के कर्तव्य पर सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया और माना कि दंड संहिता के संबंधित प्रावधान के तहत मानहानि का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। मामले का संक्षिप्त विवरण मामला: शिकायत 12 नवंबर, 2019 को दर्ज की गई
शिकायतकर्ता: अमन अरोड़ा, पंजाब आप अध्यक्ष, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आरोपी: राजिंदर सिंह राजा उर्फ राजा बीर कलां, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, संगरूर धाराएं लागू: 499/500 आईपीसी (आपराधिक मानहानि) आदेश: अभियुक्त को आईपीसी की धारा 500 के तहत मुकदमे के लिए तलब किया गया। अगली सुनवाई: 7 सितंबर


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