अवैध मादक पदार्थों के तस्करों द्वारा अर्जित संपत्तियों पर अपनी व्यापक कार्रवाई जारी रखते हुए, जिला पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर से संबंधित 1.64 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जो कथित तौर पर थियोग में एक नाई की दुकान की आड़ में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था।
यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सिटी मेहर पंवार ने बताया कि यह कार्रवाई 10 जून, 2026 को हॉस्पिटल रोड, राहिहट, थियोग स्थित एक नाई की दुकान पर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के बाद सोहन लाल उर्फ हैप्पी की गिरफ्तारी के बाद की गई, जहां से लगभग 71 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
उन्होंने कहा, “जांच में पता चला कि आरोपी लंबे समय से अफीम के व्यापार में शामिल था और जिले के थियोग, कोटखाई, रोहरू और आसपास के इलाकों में एक नेटवर्क चला रहा था। वित्तीय जांच से पता चला कि आरोपी ने एक आवासीय भूखंड, एक दो मंजिला दुकान, वाहन और विभिन्न बैंक और डाकघर खातों में जमा की गई धनराशि, कुल मिलाकर 1.64 करोड़ रुपये अर्जित किए थे।”
एएसपी ने यह भी बताया कि जांच में पता चला कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उसकी कुल संपत्ति उसकी आय के बराबर नहीं थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, जो उसने कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी से कमाए गए पैसों से हासिल की थी। उन्होंने कहा, “मामले की आगे की जांच जारी है।”
पनवार ने बताया कि इस साल अब तक जिला पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज लगभग 12 मामलों में वित्तीय जांच करके 8 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जो पिछले वर्षों में जब्त की गई राशि से अधिक है। उन्होंने कहा कि 2024 और 2025 के दौरान कोई वित्तीय जांच नहीं की गई है।


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