हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने राज्य में भूखंड धारकों को ‘विवादों से समाधान योजना 2026’ के तहत अपने पुराने विवादों को निपटाने का एक और अवसर प्रदान किया है। इस योजना के तहत, हरियाणा के 103 क्षेत्रों में लगभग 4,414 पात्र आवंटियों को 724 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण राहत प्रदान की जाएगी। प्राधिकरण ने योजना के लाभ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की है।
अधिक जानकारी साझा करते हुए, एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि यह योजना मुख्य रूप से भूखंड संवर्धन से संबंधित विवादों के एकमुश्त निपटान के लिए शुरू की गई है। प्राधिकरण की पिछली योजनाओं का लाभ न उठा पाने वाले आवंटियों को भी इसी योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
इस योजना का लाभ आवासीय भूखंडों, सामूहिक आवास स्थलों, संस्थागत भूखंडों और औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों द्वारा उठाया जा सकता है। पात्र आवंटी अपने प्लॉट आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एचएसवीपी के आधिकारिक पोर्टल (https://vsss.hsvphry.org.in/ ) पर लॉग इन करके अपने लिए निर्धारित राहत राशि का विवरण देख सकते हैं।
प्राधिकरण ने बकाया राशि वाले आवंटियों और डिफ़ॉल्टरों को सूचित किया है कि यदि कोई भी निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ उठाकर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो लागू नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत संबंधित भूखंड को वापस लेने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
किसी भी सहायता या विस्तृत जानकारी के लिए, आवंटियों को अपने निकटतम एचएसवीपी एस्टेट कार्यालय से संपर्क करना चाहिए या पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध जमा करना चाहिए।


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