November 23, 2024
National

भारत ने कफ सीरप पर निर्यात नीति में बदलाव किया, सरकारी लैब सर्टिफिकेशन जरूरी

नई दिल्ली, 22 मई

भारत ने मंगलवार को कफ सिरप के संबंध में निर्यात नीति में संशोधन करते हुए कहा कि निर्यात खेप को केवल सरकारी प्रमाणित प्रयोगशालाओं द्वारा अनिवार्य प्रमाणीकरण के अधीन मंजूरी दी जाएगी।

वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने संशोधन पर एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि “खांसी के सिरप को निर्यात के लिए निर्यात नमूने के परीक्षण और निम्नलिखित में से किसी भी प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण के प्रमाण पत्र के उत्पादन के अधीन अनुमति दी जाएगी: केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कोलकाता, केंद्रीय ड्रग टेस्टिंग लैब्स, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैब्स या एनएबीएल से मान्यता प्राप्त राज्य दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं में से कोई भी।

भारतीय कफ सिरप से जुड़े कई वैश्विक अलर्ट के बाद यह संशोधन किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने पिछले अक्टूबर में एक मेडिकल अलर्ट जारी किया था जिसमें सोनीपत स्थित मैदान फार्मा से खांसी की दवाई शामिल थी जिसमें 70 से अधिक गैंबियन बच्चों की मौत के कथित लिंक को चिह्नित किया गया था; बाद में 18 उज़्बेक बच्चों की कथित तौर पर नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक से लिंक होने से मृत्यु हो गई। हाल ही में अप्रैल में WHO ने पंजाब और हरियाणा में बने कफ सिरप को लेकर एक और अलर्ट जारी किया था।

 

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