पंजाब सरकार के जागृत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूपों की छपाई और वितरण कार्य फिलहाल निलंबित है। एसजीपीसी ने अप्रैल में कानून लागू होने के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया था।
इस निलंबन से पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (पीएसजीपीसी) द्वारा पूरे पाकिस्तान के गुरुद्वारों के लिए 25 स्वरूपों की मांग प्रभावित हुई है। अकाल तख्त जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज ने बताया कि हाल के वर्षों में पुनर्स्थापित किए गए लगभग 17 गुरुद्वारे भी स्वरूपों की प्रतीक्षा कर रहे थे।
गर्गज ने कहा कि राज्य सरकार ने कानून में संशोधन करके अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन किया है। उन्होंने विशिष्ट पहचान संख्या अनिवार्य करने और स्वरूप संबंधी डेटा को वेबसाइट पर प्रकाशित करने के प्रावधानों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इन शर्तों ने सिख धार्मिक प्रचार में बाधा उत्पन्न की है।
उन्होंने पंजाब सरकार से सर्वसम्मति बनने तक अधिसूचना वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि एसजीपीसी को अपने मौजूदा नियमों और अभिलेख प्रणाली के तहत स्वरूप वितरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
यह मुद्दा तब उठा जब आम आदमी पार्टी के विधायक हाल ही में पार्टी विधायक मनविंदर सिंह गियासपुरा से जुड़े मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए अकाल तख्त सचिवालय गए थे। गरगज ने उनसे विवाद सुलझाने के लिए सरकार से अनुरोध करने को कहा।
उन्होंने कहा कि अकाल तख्त द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतिम दिन सरकारी प्रतिनिधियों ने सचिवालय का दो बार दौरा किया था। हालांकि, मामले में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। गरगज ने बताया कि सरकार ने कानून की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन तो किया था, लेकिन अकाल तख्त द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के साथ कोई चर्चा शुरू नहीं की थी।
गर्गज ने बताया कि सरकार ने कानून की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, लेकिन उसने अभी तक अकाल तख्त द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति से बातचीत नहीं की है। अकाल तख्त ने सरकार के साथ चर्चा के लिए एक समन्वय समिति भी गठित की है।
संशोधित कानून पर आपत्तियां उठने के बाद एसजीपीसी ने प्रारंभ में स्वरूपों की छपाई और वितरण को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया था। बाद में निलंबन की अवधि बढ़ा दी गई और यह अभी भी लागू है।


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