गुरुग्राम, 26 मई
खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने आर्टेमिस अस्पताल में एक बार कार्यरत ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा एक मरीज के लिए नकली कीमोथेरेपी इंजेक्शन की कथित खरीद से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
23 मई को अस्पताल को दिए गए नोटिस में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अस्पताल के अधिकारी छापे के दौरान संबंधित दस्तावेज जमा करने में विफल रहे। नोटिस में तीन और मरीजों के नाम हैं, जिन्हें कथित तौर पर वही दवा डेफिटेलियो दी गई थी।
मुख्य जांचकर्ता ड्रग कंट्रोलर अमनदीप चौहान ने मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अस्पताल ने विवरण जमा करने के लिए समय मांगा था।
नोटिस के अनुसार, जिसे द ट्रिब्यून द्वारा एक्सेस किया गया है, अस्पताल को दवा की बैच संख्या, डिफिटेलियो 80 मिलीग्राम / एमएल ध्यान देने के लिए कहा गया है, जिसे रोगियों को प्रशासित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि केस फाइलों में दवा का जिक्र नहीं है। नोटिस में कहा गया है कि मानदंडों के अनुसार, किसी मरीज को बाहरी दवा देने से पहले, चिकित्सा निदेशक या चिकित्सा अधीक्षक की मंजूरी की आवश्यकता होती है। हालांकि, डॉक्टर या अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा ऐसी मंजूरी नहीं मांगी गई थी।
अस्पताल की ओर से आज जारी एक बयान में कहा गया है, ‘हम अपने दस्तावेज दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं। किसी भी आर्टेमिस फार्मेसियों में कभी भी नकली दवा का चालान नहीं किया गया है। एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद हम अंतिम बयान देंगे।
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