पंचकुला, 5 अगस्त
संपत्ति मालिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों ने चालू वित्तीय वर्ष, 2023-2024 के लिए संपत्ति कर पर 15% छूट देने का निर्णय लिया है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी निगम आयुक्तों को इस निर्णय से अवगत कराया।
पिछले साल तक, संपत्ति कर पर छूट 31 जुलाई तक उपलब्ध थी। हालांकि, हाल की बैठक में संपत्ति मालिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उपाय के रूप में छूट का प्रतिशत 15% तक बढ़ाने पर चर्चा हुई। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय निदेशक प्रशासन और पंचकुला नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि उदार छूट उन संपत्ति मालिकों पर लागू होगी जो स्व-प्रमाणन में संलग्न हैं।
गुप्ता ने स्व-प्रमाणन के महत्व पर जोर दिया और बताया कि जो व्यक्ति एनडीसी (नेशनल डिजिटल कैटलॉग) पोर्टल पर अपनी संपत्तियों को स्व-प्रमाणित करते हैं, वे 15% छूट के लिए पात्र होंगे। स्व-प्रमाणन की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की गई है, जिससे संपत्ति मालिकों को इस लाभ का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य संपत्ति आईडी डेटा को सुव्यवस्थित करना और सटीकता सुनिश्चित करना है। आभासी बैठक के दौरान, प्रतिभागियों से अगले दस दिनों के भीतर, यदि कोई हो, आपत्तियां उठाने का आग्रह किया गया।
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