पंचकुला, 10 अक्टूबर
जिला मजिस्ट्रेट सुशील सारवान ने जिले में अनुसूची एच, एच1 और एक्स दवाएं बेचने वाली मेडिकल, फार्मेसी और केमिस्ट दुकानों की बिक्री की निगरानी और विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
आदेश में डीएम ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के नियम 65 (3) और नियम 1945 के अनुसार, शेड्यूल एच, एच1 और एक्स दवाएं बेचने वाली सभी मेडिकल, फार्मेसी और केमिस्ट दुकानों को सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। बिक्री काउंटर का स्थान, प्रवेश द्वार, दुकान का निकास बिंदु और इन दवाओं को स्टॉक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र।
ऐसी सभी दुकानों के मालिकों को कैमरे लगाने के लिए एक माह का समय दिया गया है।
आदेश में आगे कहा गया है कि इन दुकानों के मालिकों को कम से कम पिछले तीन महीने की सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग रखनी होगी।
जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी किसी भी समय इन कैमरों की रिकॉर्डिंग/फुटेज की जांच और निरीक्षण कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि यदि जिले में कोई भी दुकान मालिक इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
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