गुरूग्राम, 9 नवंबर गुरुग्राम के पटौदी इलाके में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी गोरक्षक मोनू मानेसर को जेल में ही रहना होगा क्योंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पटौदी तरन्नुम खान की अदालत ने आज उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। 14 दिन और11 अक्टूबर को उन्हें भोंडसी जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया25 अक्टूबर को अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दीबुधवार को कोर्ट ने उनकी हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ा दीसुरक्षा कारणों से भोंडसी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 नवंबर तय की है.
मानेसर के वकील कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि 22 नवंबर को अगली सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी.
मानेसर पर फरवरी में नासिर और जुनैद की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है. इसके लिए वह अजमेर जेल में राजस्थान पुलिस की हिरासत में रहे और 7 अक्टूबर को प्रोडक्शन वारंट पर उन्हें गुरुग्राम भेज दिया गयाचार दिनों के लिए मानेसर की हिरासत में मिली गुरुग्राम पुलिस ने उससे पूछताछ के बाद एक राइफल, चार जिंदा कारतूस, दो खाली खोल और एक बुलेट प्रूफ एसयूवी बरामद की।
चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद 11 अक्टूबर को फिर से मानेसर कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया गया। 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई पर कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. आज अदालत ने उनकी हिरासत एक पखवाड़े के लिए 22 नवंबर तक बढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक, मामला 6 फरवरी को पटौदी के बाबा शाह मोहल्ले में दो समूहों के बीच हुए विवाद से जुड़ा है, जब मानेसर अपने समूह के साथ वहां था।
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