चंडीगढ़, 1 दिसंबर हरियाणा सरकार ने धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों, धर्मार्थ अस्पतालों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूलों को संपत्ति कर में 100 प्रतिशत राहत दी है। हालाँकि, इन संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों द्वारा ली जाने वाली फीस के बराबर होनी चाहिए।
हालांकि, शहरी स्थानीय निकाय सचिव विकास गुप्ता द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि यदि इमारतों के किसी भी हिस्से का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, तो संपत्ति कर वाणिज्यिक दरों पर लिया जाएगा।
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