November 27, 2024
Haryana

नीलम से मिलने के लिए परिवार की याचिका पर दिल्ली की अदालत सुनवाई करेगी

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नई दिल्ली, 20 दिसंबर संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी नीलम के परिवार की एफआईआर की कॉपी मांगने और उनसे मिलने की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 21 दिसंबर को सुनवाई करेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने आज के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था, हालांकि, मामले को दो दिन बाद सूचीबद्ध किया गया है।

नीलम के भाई रामनिवास ने शनिवार को अदालत में अर्जी दायर की थी और एएसजे ने जवाब के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था और मामले की सुनवाई सोमवार को होनी थी. दिल्ली पुलिस के लोक अभियोजक ने अदालत को अपने जवाब में कहा कि चूंकि मामला ‘संवेदनशील’ प्रकृति का था, इसलिए वर्तमान मामले में एफआईआर एक सीलबंद एफआईआर थी, इसलिए इसे साझा नहीं किया जा सकता था।

पुलिस ने जांच अधिकारी (आईओ) के माध्यम से एक आवेदन दायर करने के लिए कहा। हालाँकि, आवेदक द्वारा दायर याचिका के अनुसार यह कहा गया कि उन्हें स्पेशल सेल कार्यालय में घंटों इंतजार करना पड़ा लेकिन उन्हें एफआईआर की प्रति देने से इनकार कर दिया गया और बताया गया कि आरोपी अनुपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा, पुलिस ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है, इसलिए एफआईआर की कॉपी और किसी से मिलना संभव नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी तरह की जानकारी लीक होने से जांच प्रभावित हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में घटना के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवाद विरोधी कानून लागू किया है।

नीलम को पुलिस ने अमोल शिंदे के साथ 13 दिसंबर को संसद के बाहर 2001 में संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर धुएं के कनस्तरों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए और नारे लगाते हुए गिरफ्तार किया था। जबकि, मनोरंजन डी और सागर शर्मा आगंतुक गैलरी से निचले सदन कक्ष में कूद गए और परिसर के अंदर धुएं के डिब्बे खोल दिए।

‘मास्टरमाइंड’ ललित झा और महेश समेत चारों आरोपियों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

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