धर्मशाला, 21 दिसंबर बारिश की आपदा के बाद राज्य सरकार के आदेश पर 129 स्टोन क्रशरों को बंद करने के मुद्दे पर आज विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा सदस्यों ने नारे लगाते हुए और अपने प्रश्नों पर सरकार के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।
5,600 बेरोजगार हो गए कांगड़ा जिले में स्टोन क्रशर बंद होने से 5,600 लोग बेरोजगार हो गए। सरकार का यह दावा झूठा था कि स्टोन क्रशर बंद होने से उसे राजस्व का नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने स्टोन क्रशर बंद करने के आदेश देकर कांगड़ा जिला को निशाना बनाया। बिक्रम ठाकुर, विधायक जसवां परागपुर
रेत, गिट्टी के ऊंचे दाम सरकार ने बिना सोचे-समझे 129 स्टोन क्रशरों को बंद करने का फैसला ले लिया. स्टोन क्रशर बंद होने से लोगों को परेशानी हुई, क्योंकि उन्हें रेत और बजरी के लिए ऊंची कीमत चुकानी पड़ी। जब स्टोन क्रशर बंद थे तो खनन से राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से लोगों द्वारा रेत और बजरी के लिए चुकाई गई ऊंची कीमतों के कारण हुई थी। जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन स्टोन क्रशरों के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कैप्टिव स्टोन क्रशरों के संचालन में कई गंभीर अनियमितताएं जांच में पाई गईं। उन्होंने कहा कि सरकार अतीत में अपनाई गई दोषपूर्ण खनन नीतियों के कारण राजस्व हानि की जांच कर रही है।
सुक्खू ने कहा, ”सरकार के संज्ञान में एक घटना आई है जहां खनन पट्टे की नीलामी 7 करोड़ रुपये में की गई थी लेकिन बाद में 24 करोड़ रुपये की खनन योजना पारित की गई. इसका मतलब यह हुआ कि पट्टा आवंटन में राज्य को प्रति वर्ष 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इससे 10 साल में 170 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसके लिए पट्टा दिया गया था।”
उन्होंने कहा कि सरकार स्टोन क्रशरों द्वारा बेची जाने वाली बजरी की दरों को सीमित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसका लक्ष्य खनन से 500 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करना भी था।
यह मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान तब उठा जब सुल्ला विधायक विपिन सिंह परमार के एक सवाल का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन को बताया कि स्टोन क्रशर बंद होने से राज्य को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खनन से 204 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो लगभग उतना ही राजस्व है जितना पिछले साल स्टोन क्रशर बंद होने के बावजूद कमाया था।
चौहान ने कहा कि ब्यास नदी बेसिन में स्थित 129 स्टोन क्रशरों को प्राकृतिक आपदा अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोगों ने अपने नुकसान के लिए स्टोन क्रशरों और अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि कम से कम 73 स्टोन क्रशरों को संचालन की अनुमति दी गई, जिनके कागजात सही पाए गए।
परमार ने कहा कि मंत्री का जवाब संतोषजनक नहीं था. “स्टोन क्रशर बंद होने के कारण राज्य के लोगों को वास्तविक कीमतों से तीन गुना अधिक कीमत पर रेत और बजरी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि कांगड़ा और मंडी जिलों में स्टोन क्रशर बंद थे, सोलन, ऊना और सिरमौर जिलों में क्रशर को इस तरह काम करने की अनुमति दी गई जैसे कि वहां कोई आपदा नहीं आई हो। उन्होंने सरकार से उन स्टोन क्रशरों के नाम उजागर करने का आग्रह किया जिनके पास उचित कागजात नहीं हैं।
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