श्रीनगर, 18 जनवरी । केंद्र सरकार ने कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) के मामलों की जांच के आदेश दिए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार और कॉर्पोरेट मामलों के महानिदेशक (डीजीसीए) ने कंपनी रजिस्ट्रार, श्रीनगर को केसीसीआई के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है।
कंपनियों के रजिस्ट्रार सैयद हामिद बुखारी के साइन किए गए एक नोटिस में कहा गया है, “कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 (4) के आधार पर कंपनी को 15 दिनों की अवधि के भीतर जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।”
जानकारी के मुताबिक, केसीसीआई को पिछले 5 से 6 वर्षों के बोर्ड बैठक विवरण, बैंक विवरण और सभी खाता विवरण, डोनेशन का विवरण और धन के स्रोत के अलावा पदाधिकारियों के बारे में जानकारी मुहैया कराने को कहा गया है। साथ ही 2010 से कंपनी और पिछले 7-8 वर्षों में हुई वार्षिक बैठकों की जानकारी भी मांगी गई है।
अधिकारियों ने कहा, “केसीसीआई को सभी जानकारी तुरंत देने के लिए कहा गया है, अन्यथा कंपनी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।”
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