शिमला, 5 मार्च हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि उपकर लगाना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। हिमाचल सरकार ने विधानसभा में कानून बनाकर सालाना लगभग 2,000 करोड़ रुपये राजस्व उत्पन्न करने के लिए 175 जल विद्युत परियोजनाओं पर उपकर लगाया था।
कई जलविद्युत कंपनियों ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हिमाचल से पहले उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर भी जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर लगा चुके हैं।
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