चंडीगढ़, 11 मार्च हरियाणा सरकार ने सरल पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। इससे प्रक्रिया काफी सरल और आसान हो गई है.
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि सीएम राहत कोष से प्राप्त वित्तीय सहायता सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
प्रवक्ता ने कहा कि आवेदक अपने परिवार पहचान पत्र आईडी का उपयोग करके पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, आवेदक अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे अपने मेडिकल बिल, ओपीडी बिल अपलोड कर सकते हैं और फंड से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि योजना में किये गये बदलावों के तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत कवर नहीं थी तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा.
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