यमुनानगर, 3 अप्रैल यमुनानगर जिले के काठगढ़ गांव में पंचायत भूमि से कुल 16 खैर के पेड़ अवैध रूप से काटे गए। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्तिक चौहान की शिकायत पर बिलासपुर पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
शिकायतकर्ता ने कहा कि जब चोरी का पता काठगढ़ ग्राम पंचायत को चला तो उसने 22 मार्च को एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के अनुसार, 9 और 10 मार्च की मध्यरात्रि को पंचायत भूमि से 16 खैर के पेड़ काट दिए गए।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों ने क्षेत्र में चोरी के बारे में पूछताछ की, लेकिन आरोपी व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। संकल्प में लिखा है कि पेड़ों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से काटा गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, ”पंचायती भूमि का यह क्षेत्र वन अधिनियम की धारा 4 के तहत आरक्षित है।”
जानकारी के मुताबिक अधिनियम की धारा 4 के तहत आरक्षित क्षेत्रों में विभाग की अनुमति के बिना पेड़ काटना अपराध है.
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