हरियाणा के एक निवासी पर आबकारी निरीक्षक बनकर एक महिला से शादी का वादा करके उससे धोखाधड़ी करने, जबरन वसूली करने और यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया है। धर्मशाला पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर जिले के मंसूरपुर चमोरी निवासी प्रेम चंद के पुत्र सचिन कुमार के खिलाफ धर्मशाला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
बीएनएस की धारा 69 कपटपूर्ण साधनों, जैसे विवाह का झूठा वादा, के परिणामस्वरूप होने वाले यौन संबंध को अपराध घोषित करती है, जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सचिन ने फरवरी में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर उससे संपर्क किया और खुद को आबकारी निरीक्षक बताकर शादी का आश्वासन देकर उसका विश्वास जीता। उसने छह महीने की अवधि में उससे लगभग 86,000 रुपये नकद और 25,000 रुपये के उपहार भी लिए।
शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर को सचिन उससे धर्मशाला के पाइन व्यू होटल में मिला, जहां उसने शादी का झूठा वादा करके उसका यौन उत्पीड़न किया। बाद में, उसे पता चला कि वह पहले से शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। इसके बाद, उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को सभी संचार प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया।
पीड़िता ने अपने दो बैंक खातों से संबंधित लेनदेन विवरण, तस्वीरों, चैट लॉग और कॉल रिकॉर्ड को सहायक साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंप दिया है। जांच अधिकारी एएसआई विजय सिंह ने मीडिया के एक वर्ग को बताया कि पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।


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