पुलिस ने गुरुवार को बताया कि धर्मशाला के एक कॉलेज में रैगिंग, यौन उत्पीड़न और 19 वर्षीय छात्रा की मौत के आरोप में धर्मशाला पुलिस ने एक कॉलेज शिक्षक और तीन महिला छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धर्मशाला पुलिस स्टेशन में कॉलेज के शिक्षक और उसी कॉलेज की तीन महिला छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115(2) और 3(5) तथा हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
पीड़ित के पिता ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि 18 सितंबर, 2025 को उसी कॉलेज की तीन छात्राओं ने उसकी बेटी के साथ मारपीट की और उसे धमकाया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कॉलेज के एक प्रोफेसर ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कीं।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उत्पीड़न और धमकियों के बाद उसकी बेटी भयभीत और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसने बताया कि उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उसका इलाज किया गया। इसके बाद उन्हें लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 26 दिसंबर, 2025 को उनका निधन हो गया।
उसके पिता ने बताया कि बेटी की गंभीर बीमारी और लंबे समय तक सदमे के कारण वे पहले पुलिस को मामला दर्ज नहीं करा सके। बेटी की मृत्यु के बाद परिवार भी गहरे सदमे में था, जिसके कारण शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई। पुलिस ने बताया कि शिकायत की जांच और प्रारंभिक पूछताछ के बाद तीनों छात्रों और शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में रैगिंग, शारीरिक हमले, धमकी और यौन दुर्व्यवहार के आरोपों के साथ-साथ उन घटनाओं के क्रम की भी जांच की जाएगी, जिनके कारण कथित तौर पर छात्र का स्वास्थ्य बिगड़ा और उसकी मृत्यु हुई। एसपी अशोक रतन ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।

