शिमला पुलिस ने शुक्रवार को पूर्व राज्य मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत के बाद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (आरईआरए) के पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी और हिमाचल प्रदेश के पूर्व उप महाधिवक्ता विनय शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया।
गुप्ता, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हुए थे, अब पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
अपनी शिकायत में गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बाल्दी ने प्रेस बयानों और मीडिया प्रचार के माध्यम से उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण, मानहानिकारक और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप लगाए।
शिकायत के अनुसार, बाल्दी ने कथित तौर पर कहा कि गुप्ता ने “अवैध आदेश” पारित किए, “अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया” और “चेस्टर हिल परियोजना के प्रस्तावक के पक्ष में” आदेश जारी किए।
आरोपों को झूठा, गैरजिम्मेदाराना और जानबूझकर गुमराह करने वाला बताते हुए, गुप्ता ने शिकायत में दावा किया है कि उनके द्वारा आधिकारिक क्षमता में पारित प्रत्येक आदेश पूरी तरह से वैध प्रशासनिक अधिकार के प्रयोग में जारी किया गया था।
शर्मा के खिलाफ शिकायत में गुप्ता ने आरोप लगाया है कि शर्मा ने 24 मार्च को अपनी शिकायत में जानबूझकर झूठे, गैरजिम्मेदाराना और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए, यह जानते हुए कि वे तथ्यात्मक रूप से गलत और कानूनी रूप से निराधार थे।

