मोगा की एक जिला अदालत ने जगराओं के डेरा चरण घाट के मुख सेवक बलजिंदर सिंह को एक युवती से बलात्कार के आरोप में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला लुधियाना की 25 वर्षीय महिला द्वारा वर्ष 2024 में मोगा के मेहना पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित है। पीड़िता ने बताया कि उसका परिवार डेरा का अनुयायी है और उसने अपने भाई के लिए आध्यात्मिक सहायता मांगने के लिए बलजिंदर सिंह से संपर्क किया था, जो नशे की लत से जूझ रहा था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 मई, 2024 को आरोपी महिला को उसके भाई के लिए एक विशेष अरदास करने के बहाने मोगा के एक होटल में ले गया। वहीं उसने महिला का बलात्कार किया। जब महिला ने विरोध किया, तो उसने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की। आरोपी ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और पीड़िता को ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, जिससे वह बार-बार शोषण का शिकार हुई।
महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, मेहना पुलिस ने 18 सितंबर, 2024 को बलजिंदर सिंह के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि एक अन्य महिला ने 2 सितंबर, 2024 को लुधियाना में उसके खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी।
साक्ष्यों की जांच और गवाहों के बयान सुनने के बाद, मोगा जिला अदालत ने बलजिंदर सिंह को आरोपों का दोषी पाया और मंगलवार को सजा सुनाई।


Leave feedback about this